Thursday, September 4, 2025
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New GST Rates: दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, GST दरों में किया बड़ा बदलाव, जानें क्या सस्ता क्या महंगा ?

GST Rates Cut : मोदी सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब GST के 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) होंगे। इससे रोटी, पराठा, हेयर ऑयल, आइसक्रीम व टीवी जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी और स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर खत्म होगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

New GST Rates: दिवाली से पहले मोदी सरकार ने सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने GST दरों में बड़ा बदलाव किया है. अब GST के 4 की जगह केवल 2 ही स्लैब. जो 5% और 18% होंगे. इस निर्णय से रोटी, पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी. वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर से पूरी तरह से राहत मिलेगी. नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगी.

कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए GST दरों में कटौती

GST परिषद ने बुधवार को कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया. इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए कर दरों में कटौती को मंजूरी दी गई.

आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने ‘अल्ट्रा हाई टेम्परेचर’ (UHT) दूध और पनीर पर GST को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया. कंडेंस्ड दूध, मक्खन, अन्य वसा और पनीर पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान

विभिन्न कृषि उपकरणों पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इनमें 15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं. घटी हुई दरें सेल्फ-लोडिंग कृषि ट्रेलरों और ठेलागाड़ियों सहित हाथ से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होंगी.

उर्वरक कच्चे माल पर GST घटाया

सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. परिषद ने नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

कृषि उपकरण होंगे सस्ते

परिषद ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है.

कोका कोला पेप्सी जैसे शीतल पेय हो जाएंगे महंगे

कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी अब महंगे हो जाएंगे. GST परिषद ने बुधवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर कर की दर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी।

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा GST

व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन बीमा उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) से छूट दे दी गई है. सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं।
इसी तरह सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और उनका पुनर्बीमा भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं.

छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी

जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी. GST दरों में संशोधन के तहत 1,200 सीसी से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाहन तथा 1,500 सीसी और 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर मौजूदा 28 प्रतिशत की जगह अब 18 प्रतिशत कर लगेगा. वहीं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर अब 18 प्रतिशत की दर से GST लगेगा जबकि वर्तमान में यह 28 प्रतिशत है. वहीं 1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा. कर मोर्चे पर छोटी हाइब्रिड कारों को भी लाभ होगा। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगता रहेगा.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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