बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में गुरुवार को 21 साल के कारावास की सजा सुनाई. बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS ने कहा कि राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट में भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर ये 3 मामले दर्ज किए गए थे. जज ने हसीना की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया, क्योंकि हसीना को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. यह मुकदमा भी उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया था.
तीन मामलों में 7-7 साल की सजा
हसीना को प्रत्येक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई जो कुल मिलाकर 21 वर्ष के कारावास के बराबर है. अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था.’
किन मामलों में सुनाई सजा ?
बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने इस साल जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ 6 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। आरोप है कि उन्होंने ढाका के पूर्वाचल इलाके में सरकारी प्लॉटों का अवैध रूप से आवंटन किया। आज 3 मामलों में फैसला सुनाया गया है, शेष 3 मामलों पर निर्णय 1 दिसंबर को आएगा.




