Tuesday, August 19, 2025
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Asaram Bapu : दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई

गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। उसे 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। स्वास्थ्य कारणों से यह राहत दी गई है, क्योंकि वह ICU में भर्ती है। राजस्थान हाईकोर्ट 29 अगस्त को एक अन्य केस में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

Asaram Bapu : अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की अस्थायी जमानत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी। आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और गांधीनगर की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी जमानत अवधि मामले में सुनवाई की अगली तारीख तीन सितंबर तक बढ़ा दी। आसाराम की जमानत 21 अगस्त को समाप्त हो रही थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय 29 अगस्त को बलात्कार के एक अन्य मामले में उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके निर्देश पर, आसाराम ने सोमवार को अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सा जांच कराई। इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से चिकित्सा आधार पर आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि वह एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है।

उच्चतम न्यायालय ने 30 जुलाई को आसाराम को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी जमानत विस्तार के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी थी। अदालत ने पहले उसे सात जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी और बाद में राहत को एक महीने के लिए बढ़ा दिया था।

Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
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