Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताया.
सत्य की जीत हुई : अरविंद केजरीवाल
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा-‘पिछले कुछ सालों से BJP जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. सत्य की जीत हुई. AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था.
#WATCH दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें… https://t.co/ddwZ2WVGJL pic.twitter.com/uBv5PZiMqW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2026
‘केजरीवाल ने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है’
केजरीवाल ने आगे कहा कि यह पूरा फर्जी केस था. केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है. अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता.”
शऱाब घोटाले में सभी 23 आरोपियों को किया बरी
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता. इसके साथ ही उन्होंने मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के अलावा 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया.
केजरीवाल के वकील ने कही ये बात
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, ‘एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है. उन्होंने बरी तब किया है जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे. उन्होंने माना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है. CBI का आरोप था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया था. उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए थे’
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, "… क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम असली गुनहगार को सज़ा दिलाने के लिए है और यह किसी के खिलाफ गैर-कानूनी आरोप लगाने का ज़रिया नहीं है। CBI द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ पेश किए… pic.twitter.com/Pcvv3vkCpS
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