Thursday, September 19, 2024
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Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा-‘CBI दिखाए वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है’

दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. CBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख के दो मुचलके पर जमानत दी गई है.इस दौरान कोर्ट ने CBI को लेकर अहम टिप्पणी की.जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि ”CBI को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है.”

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने CBI वाले मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने कहा कि ED मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी. कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे. उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे.

CBI को लेकर कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई को लेकर अहम टिप्पणी भी की है. उन्होंने कहा है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को ED मामले में इसी आधार पर जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कही ये बात

फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि वे ये समझ पाने में असफल हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में CBI को इतनी जल्दबाजी क्यों थी. जबकि 22 महीने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था.ऐसा प्रतीत होता है कि ED मामले में अपीलकर्ता को नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही CBI सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की. इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर प्रश्न उठाती है.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया. बता दें कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ और साज़िशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई है.


केजरीवाल को जमानत मिलने पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP नेता मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर मिठाई बांटी गई.
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