Rajasthan Youth Employment Scheme: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें
इस क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक और नई योजना ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ लागू की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी थी। योजना के शुभारंभ के 10 दिन बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, सभी जिला महाप्रबंधकों को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अग्रवाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शत प्रतिशत ब्याज और सीजीटीएमएसई शुल्क का पुनर्भरण तथा मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
योजना के तहत देय लाभ
8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा।आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।




