Tuesday, January 21, 2025
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दिल्ली हाईकोर्ट से Arvind Kejriwal के लिए राहत की खबर,CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज,बने रहेंगे मुख्यमंत्री,पढ़ें हाईकोर्ट ने मामले क्या कहा ?

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है.पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल रहे.

”कानूनी बाधा कहां है?”

पीठ ने कहा,”इसका अध्ययन सरकार की अन्य इकाइयों को कानून के अनुसार करना है”.अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानूनी बाधा बताएं.अदालत ने पूछा,”व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन वो अलग बात है. कानूनी बाधा कहां है?”

बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति बनाने से जुड़े धनशोधन( मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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