दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
ईडी ने कोर्ट में कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन (सरगना) हैं। ईडी ने दावा किया कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिल कर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपए की रिश्वत 4 हवाला मार्गों से आई थी। सीडीआर और आरोपियों-गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई।
केजरीवाल ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट से याचिका
अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली।