Saturday, November 16, 2024
Homeउत्तरप्रदेश (UP)Krishna Janmabhoomi Case:सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका,खारिज की याचिका,जानें कोर्ट...

Krishna Janmabhoomi Case:सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका,खारिज की याचिका,जानें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है. मंगलवार (19 मार्च) को मस्जिद कमेटी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है.मस्जिद कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था.वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विषय को हाई कोर्ट में ही रखें. बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है.न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की.समिति ने उच्च न्यायालय के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है.

पीठ ने आदेश में क्या कहा ?

पीठ ने आदेश दिया,”याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है.हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर करने की छूट देते हैं.”

समिति के वकील ने कहा कि 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने का आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित है.उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि आवेदन को एक विशिष्ट तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए.हालांकि पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.

उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को ‘न्याय के हित में’ निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए.हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments