नई दिल्ली , किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है, धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी, दिल्ली पुलिस ने यह फैसला दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के मार्च के दौरान संभावित प्रदर्शन को देखते हुए लिया है
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने अपने आदेश में कहा धारा 144, 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2024 तक दिल्ली में प्रभावी रहेगी, इसी के साथ दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर भीड़ इक्कठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा,ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा,इसके अलावा, किसी का भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रोड आदि के साथ दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा।
पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर,ट्रॉली आदि के साथ किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से दिल्ली आने की संभावना है,यह भी संभावना है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी आदि राज्यों से भी किसान आ सकते हैं,किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 लागू की गई है
दिल्ली में इन गतिविधियों पर 11 मार्च तक रोक:
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं और उत्तर पूर्वी जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जमा होने पर रोक,दिल्ली पुलिस की तरफ से आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को मनाही रहेगी,इसके अलावा घोड़े पर भी नहीं आ सकते है। कोई भी प्रदर्शनकारी किसी भी तरह के हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी, रॉड इत्यादि लेकर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे,जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंड का पात्र माना जाएगा।