नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किये गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा.
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि SBI ने चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की ‘जानबूझकर’ अवज्ञा की.
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और पावती का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था.योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, शीर्ष अदालत ने योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान SBI को 12 अप्रैल, 2019 से उस दिन तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था.साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक यह सूचना प्रकाशित करने को कहा था.
SBI ने दी ये दलील
एसबीआई ने 4 मार्च को, राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.अपनी अर्जी में, एसबीआई ने दलील दी है कि प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा.