Thursday, October 3, 2024
Homeताजा खबरDelhi Excise Policy Case : Arvind Kejriwal को मिलेगी राहत ? गिरफ्तारी...

Delhi Excise Policy Case : Arvind Kejriwal को मिलेगी राहत ? गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

नई दिल्ली,दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था.केजरीवाल की याचिका न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सुबह 10.30 बजे सूचीबद्ध है. याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है.

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी याचिका के साथ पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय होली के त्योहार को लेकर बंद था.शुक्रवार को निचली अदालत ने विस्तृत पूछताछ के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

बता दें कि संघीय एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से केजरीवाल को संरक्षण देने से उच्च न्यायालय के इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.पूर्व में, केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कराने के लिए अदालत का रुख किया था.यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग(धन शोधन) से संबद्ध है.बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था

आप के ये नेता भी न्यायिक हिरासत में

आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है.एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति तैयार कराने के लिए आरोपी, केजरीवाल के संपर्क में थे.इस नीति के जरिये आरोपियों ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के एवज में आप को रिश्वत दी थी.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments