आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ SC में दायर याचिका को वापस ले लिया है.केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को इसकी जानकारी दी है.उन्होंने कहा कि केजरीवाल की रिमांड पर निचली अदालत में सुनवाई होनी है.ऐसे में हम यहां से याचिका वापस ले रहे हैं,अब सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी.इस बात की जानकारी अभिषेक मनु सिंघवी ने दी.
याचिका वापस लेने का बताया ये कारण
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि निचली अदालत में आज रिमांड की कार्यवाही और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई साथ-साथ चलेगी, लिहाजा उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.उन्होंने कहा कि केजरीवाल निचली अदालत में रिमांड की कार्यवाही में अपना पक्ष रखेंगे और फिर वापस उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करेंगे.
कोर्ट ने क्या कहा ?
न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, ‘‘आप वहां (निचली अदालत में) जा सकते हैं.रजिस्ट्री को एक ईमेल कर दीजिए.हम देखेंगे.सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा.मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा ताकि यह आपके लिए सुविधाजनक हो.इससे पहले,न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी.केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार देर रात उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.