कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में आज यानी 20 फरवरी को जमानत मिल गई.सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. राहुल ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा नेता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल गांधी के खिलाफ दो धाराओं 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया है.इस मामले में दो साल तक की जेल का प्रावधान है.
क्या है मामला
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था.जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी.
खुद को बताया बेक़सूर
राहुल गांधी जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो उन्होंने खुद को बेक़सूर बताया.उन्होंने कहा कि उनपर लगे आरोप गलत है. इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने जज के सामने दलील पेश की. फिर कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए उन्हें अगली तारीख दे दी.